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तमिलनाडु : विरुधुनगर जिले में गन्ने का पंजीकरण जल्द शुरू होगा

By Sugar Times Team

21 January 2025

तमिलनाडु : विरुधुनगर जिले में गन्ने का पंजीकरण जल्द शुरू होगा

विरुधुनगर : जिले के गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान न होने तक तेनकासी जिले में धरणी शुगर्स के साथ अपनी उपज का पंजीकरण न कराने की मांग पर अड़े रहने के बाद विरुधुनगर जिला प्रशासन ने किसानों को शिवगंगा में शक्ति शुगर्स और थेनी जिले में राजश्री शुगर्स के साथ खड़ी फसल का पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है। विरुधुनगर जिले में 950 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर उगाए गए गन्ने का पंजीकरण कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा और जनवरी के अंत तक कटाई शुरू हो जाएगी। ये निर्णय सोमवार को यहां कलेक्ट्रेट में किसानों, चीनी मिलों के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर के निजी सहायक (सामान्य) के. फर्थहाउस फातिमा ने की।

तमिलगा विवासयगल संगम के विरुधुनगर जिला अध्यक्ष एन.ए. रामचंद्र राजा ने कहा, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वासुदेवानल्लूर में धरणी शुगर्स द्वारा 2018-19 में कारखाने को आपूर्ति किए गए गन्ने के लिए किसानों को 50% बकाया राशि ब्याज सहित नहीं चुकाई जाती, तब तक उस कारखाने में कोई भी गन्ना पंजीकृत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, धरणी शुगर्स के प्रतिनिधि ने इकाई में पेराई फिर से शुरू करने से पहले इसे जल्द से जल्द निपटाने का वादा किया है। इससे पहले, धरणी शुगर्स ने पिछले दिसंबर में पेराई शुरू करने का वादा किया था। एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में, जिला प्रशासन ने जनवरी 2025 से शुरू होने वाले चालू पेराई सत्र के लिए विरुधुनगर जिले में उगाए गए गन्ने को शक्ति शुगर्स और राजश्री शुगर्स दोनों को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।

गन्ना श्रीविल्लीपुतुर, राजपलायम, वात्रप, शिवकाशी और नारिकुडी क्षेत्रों में उगाया जाता है। सीथुर के एक अन्य किसान पी. अम्मैयप्पन चाहते थे कि जिले के सभी किसानों के लिए परिवहन शुल्क एक समान हो। उन्होंने कहा, चीनी मिलें नुकसान से बचने के लिए हर ट्रक में 14 टन गन्ना लोड करने पर जोर दे रही थीं। अन्यथा, मिलें नुकसान की भरपाई के लिए किसानों से पैसे काट रही थीं। हमने जोर दिया कि अगर लोड 14 टन से कम है तो किसान परिवहन शुल्क वहन नहीं कर सकते, जिस पर अधिकारियों ने भी सहमति जताई। किसानों की एक और बड़ी शिकायत यह थी कि चीनी मिलें गन्ना काटते समय बरबादी की उच्च दर तय कर रही थीं। रामचंद्र राजा ने कहा, चीनी नियंत्रण अधिनियम के तहत बरबादी की अनुमत दर 4% है, जबकि मिलें इसे 5% या 6% तय कर रही थीं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा था। किसानों ने यह भी मांग की कि गन्ना काटने का शुल्क सभी किसानों के लिए एक समान होना चाहिए और अनुमत सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। रामचंद्र राजा ने कहा, चूंकि मिलें 1,400 रुपये प्रति टन तक काटने का शुल्क मांग रही थीं, इसलिए हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ गई है। बैठक में संयुक्त कृषि निदेशक के. विजया, कलेक्टर के निजी सहायक (कृषि) ए. नचियाराममल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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Sugar Times Team

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Published: 21 January 2025

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